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महिला से दुष्‍कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, घर के बाहर टहल रही महिला से किया था दुष्‍कर्म

महिला से दुष्‍कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन

कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट में भी सुनाई 10 साल की सजा

धार।विशेष न्‍यायालय ने आदिवासी महिला से दुष्‍कर्म के आरोपी को विभिन्‍न धाराओं में सजा से दंडित किया है। आरोपी ने 11 माह पूर्व घर के बाहर टहल रही आदिवासी महिला से दुष्‍कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा की न्यायालय ने विशेष सत्र प्रकरण में आरोपी को दुष्‍कर्म की धाराओं में 10 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शिव शंकर श्रीवास्तव ने पैरवी की।

यह है घटना :
अभियोजक शिव शंकर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्‍त को रात्रि में पीडिता खाना खाकर घर के बाहर रास्‍ते में टहल रही थी तभी आरोपी राजू पिता मेहताब निवासी डोंगरी बयडीपुरा तहसील धरमपुरी हाल मुकाम साला खलघाट ने उसे पकडकर खींच कर झाडियों में ले गया जहां उसने पीडिता के साथ मारपीट कर दुष्‍कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीडिता ने घटना पति को बताई और आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। धामनोद पुलिस ने आरोपी राजू पर दुष्‍कर्म और एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया साथ ही महिला का मेडिकल करवाकर अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया।

कोर्ट ने आरोपी राजू को धारा 376, 23 506 भाग 2 भादवि मैं 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) (v) मैं आजीवन कारावास से दंडित किया है। प्रकरण की विवेचना एसडीओपी राहुल कुमार खरे थाना धामनोद द्वारा की गई।

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