Mradhubhashi
Search
Close this search box.

बलात्‍कार के आरोपी मुहं बोले मामा को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

बलात्‍कार के आरोपी मुहं बोले मामा को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

विशेष न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो अधि.) पंकज माहेश्वरी द्वारा दुष्‍कर्म और पॉक्‍सो एक्‍ट के केस में सुनवाई के बाद आरोपी नीलेश को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। साथ ही पीडि़ता को शासन की और से 6 लाख रुपए की प्रतिकर राशि की सहायता दी गई।

पुलिस थाना सेक्टर-1 पीथमपुर पर फरियादिया द्वारा 27 मार्च 2023 को थाना उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी 6 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ मुहं बोले मामा बनकर बलात्कार किया। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना सेक्टर-1 पीथमपुर पर धारा 363, 376(ए), (बी), 376(3) भादवि व 5 (एम), 5 (एन), 6 पाॅक्सो एक्ट केस दर्ज कर जांच में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते एक मासूम बालिका के साथ 27 वर्षीय युवक द्वारा कारित की गई घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धार द्वारा आरोपी नीलेश पिता ओमप्रकाश उर्फ खुशहाल पंवार निवासी ग्राम बांडीखाली पीथमपुर जिला धार की गिरफ्तारी के लिए एएसपी व नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन्द्रसिंह बघेल के मार्गदर्शन में पुलिस थाना थाना सेक्टर 1 पीथमपुर के निर्देशन में महिला उप निरीक्षक ज्योति पटेल के साथ टीम गठित कर कार्रवाई के लिए लगाया गया।

टीम द्वारा तत्काल आरोपी नीलेश को गिरफ्तार कर पीडिता व आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा उससे संबंधित की डीएनए प्रक्रिया पूर्ण की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज होने से पाॅक्सो न्यायालय में लगभग 1 माह में विवेचना संंबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर चालानी कार्रवाई कर प्रकरण फास्ट ट्रेक न्यायालय में चलाकर गवाह नियंत्रण अधिकारी उप निरीक्षक ज्योति पटेल द्वारा मात्र 3 माह में समस्त साक्षियों के कथन करवाकर प्रकरण की सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण करवाई। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ आरती अग्रवाल व विवेचना उप निरीक्षक ज्योति पटेल ने की। दोनों अधिकारी का सराहनीय कार्य रहा।

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट