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अवैध शराब परिवहन के खिलाफ झाबुआ पुलिस व आबकारी ने की बडी कार्यवाही

अवैध शराब परिवहन के खिलाफ झाबुआ पुलिस व आबकारी ने की बडी कार्यवाही

आशीष यादव/धार – अवैध शराब को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है वहीं चुनाव आने वाले है इसके लिए आबकारी व पुलिस दोनों सतर्कता से कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारीयों को अवैध गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे व एस.डी.ओ.पी. झाबुआ रुपरेखा यादव तथा निरीक्षक टी.एस. डावर थाना प्रभारी झाबुआ एवं चौकी प्रभारी पिटोल उनि पल्लवी भाबर के मार्गदर्शन मे द्वारा मुखबीर तंत्र को सक्रीय किया गया ।

इसे हेतु टीमो का गठन किया जाकर कर अवैध गतिविधियों पर नजर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इस तारतम्य में एसडीओपी झाबुआ तथा थाना प्रभारी झाबुआ के निर्देशन में पुलिस चौकी पिटोल द्वारा अपने मुखबीरो को सक्रिय किया झाबुआ के निर्देशन में पुलिस चौकी पिटोल द्वारा अपने मुखबीरो को सक्रिय किया गया था। दिनांक 18 जुलाई को मुखबीर सुचना प्राप्त हुई कि सुचना इंदौर – अहमदाबाद हाईवे रोड पर श्याम ढाबे पर एक कन्टेनर खड़ा है जिसमें अवैध रुप से शराब भरकर गुजरात तरफ जा रहा है।

मुखबीर कि सुचना पर चौकी प्रभारी द्वारा इंदौर -अहमदाबाद हाईवे रोड ग्राम पिटोल बडी मे श्याम ढाबा पर पहुचे । चेकिंग के दौरान मुखबीर सुचना अनुसार कन्टेनर वाहन के चालक ने एक व्यक्ति से पुछताछ करते उनके द्वारा आनाकानी कि गई एवं कोई स्पष्ट जवाब न देते पुलिस चेकिंग से भागने से प्रयास किया गया । जिसे पुलिस कि टीमों द्वारा तत्परता पुर्वक घेराबंदी कर पकडा गया ।

वाहन चालक कश्मीरसिहं पिता उदमीराम जाट उम्र 50 साल निवासी ग्राम चाडवास थाना कॉपर खेत्री जिला जिला झुनझुन राजस्थान से पुछताछ करते उनके द्वारा पहले तो कभी कुछ कभी कुछ बता रहे थे जिन्हें सख्ती से पुछताछ करते वाहन का बारिकी से मुआयन करते पाया गया कि कन्टेनर वाहन में अवैध रुप से शराब का परिवहन किया जा रहा था । जिसमे BLACK DOG TRIPLE GOLD RESERVE BLENDED SCOTCH WHISKY अंग्रेजी शराब कुल 728 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बाटल तथा प्रत्येक बाटल में 750 एम. एल शराब भरी होकर कुल 6552 वल्क लीटर पायी गयी।

प्रत्येक बाटल की कीमत 4 हजार रुपये कुल जप्त शराब कि कीमत 3 करोड़, 49 लाख 44हजार रुपये आँकी गई। जप्तशुदा कन्टेनर कुल कीमत 45 लाख का होना पाया गया । कुल 3,94,44,000 का मश्रुका जप्त किया जाकर प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही जारी है। कार्रवाई में सउनि शैलेन्द्र शुक्ला सउनि कमलकांत पलवार, प्रधान आरक्षक दिलीप डावर, आरक्षक प्रेम सिहं,अजीत डावर राकेश, मुकेश, हिमांशु, अनसिहं भुरिया का सहरानीय योगदान रहा

अवैध शराब परिवहन के खिलाफ झाबुआ पुलिस व आबकारी ने की बडी कार्यवाही
अवैध शराब परिवहन के खिलाफ झाबुआ पुलिस व आबकारी ने की बडी कार्यवाही

12 दिन में तीसरी बड़ी शराब कार्रवाई

अवैध शराब परिवहन के खिलाफ जिले की पिटोल चौकी प्रभारी पल्लवी भाभर ने 12 दिन में तीसरी बड़ी कारवाई को अंजाम दिया। 6 अगस्त को प्लाई के पार्टीशन कर ले जाई जा रही 32 लाख 87 हजार की शराब पकड़ी | 12 अगस्त को 32 लाख 87 हजार की शराब जब्त की। 18 अगस्त को साढ़े तीन करोड़ की शराब पकड़कर पल्लवी भाभर ने दूसरे थानों की पुलिस के सामने उदाहरण भी पेश कर दिया।

अब सवाल ये उठ रहा है कि गुजरात सीमा में प्रवेश होने के एन पहले ही ये शराब क्यो पकड़ में आ रही। इसके पहले कितने थानों की सीमाओं से गुजरकर ये अवैध शराब के वाहन यहाँ तक कैसे पहुंच जाते है? क्या दूसरे थानों के पुलिस बल इनकी जांच ही नही करता या फिर आर्थिक सद्भावना के चलते इनपर कोई कार्रवाई नही की जाती। ये तीन बड़ी कार्रवाई के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्ण शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में बड़ी मात्रा में शराब अवैध रूप से खपाई जा रही हैं।

आबकारी विभाग की बड़ी

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर महोदय झाबुआ, सुश्री तन्वी हुड्डा, मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमति बसंती भुरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के नेतृत्व में को मुखबिर की सुचना पर रात्रि मे आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में ग्राम पिटोल में एक अशोक लिलेण्ड ट्रक क्रमांक GJ 07 TU 1203 को रोक कर तलाशी लेने पर….

ट्रक में नमक के डल्लो से ढ़ककर नीचे बने लोहे के चेम्बर मे से विदेशी मदिरा आल सीजन व्हिस्की 100 पेटी, मेकडावल नम्बर 1 व्हिस्की 190 पेटी एवं रायल चेलेंज 100 पेटी कुल 390 पेटी (3510 बल्क लीटर) कुल मदिरा का अनुमानित मूल्य रूपये 4340000 एवं वाहन का मूल्य रूपये लगभग 2500000 इस प्रकार मदिरा व वाहन का मूल्य रूपये 6840000 विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया ।

वाहन चालक (आरोपी) अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही में आनंद डंडिर सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी आबकारी उपनिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक मदन राठोर, सोहन नायक एवं विजय का सराहनीय योगदान रहा। श्रीमति बसंती भुरिया जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।

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