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अशोकनगर विधायक जज्जी को मिली राहत, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया स्टे आर्डर

अशोकनगर। भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। इसी माह की 12 तारीख को ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी थी। सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगन के लिए विधायक जज्जी ने हाई कोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच में इस स्थगन याचिका लगाई थी।

उल्लेखनीय है कि 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जज्जी से हारे भाजपा उम्मीदवार लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट ग्वालियर में जाति प्रमाण पत्र एवं चुनाव याचिका लगाई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने न केवल विधायक जजपाल सिंह जज्जी के एससी वर्ग के कास्ट सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था,बल्कि उनकी विधायकी को भी शून्य घोषित करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगन के लिए विधायक जज्जी ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस आदेश के खिलाफ स्थगन याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए आज 2 जजों की बेंच ने स्टे देकर फौरी तौर पर जजपाल सिंह को राहत दी है । विधायक के वकीलों ने डबल बेंच में उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा जजपाल सिंह जी को दिए गए एससी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के पक्ष में अपनी दलीलें दी थी।

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