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नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म

न्‍यायायल ने आदेश में लिखा – कम उम्र की बालिका के साथ घिनौना कृत्‍य है, इस प्रकार के अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करते है

आशीष यादव/धार – नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को न्‍यायालय ने 20 वर्ष की सजा सुनाकर अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से कई बार दुष्‍कर्म किया था। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्‍य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया।

न्‍यायालय ने अपने निर्णय में लेख किया है कि अभियुक्‍त के द्वारा अवयस्‍क 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ घिनौना कृत्‍य किया है। समाज में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध में काफी बढोतरी हो चुकी है और इस प्रकार के अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करते है आरोपी के कृत्‍य को दृष्टिगत रखते हुए दण्‍ड के संबंध में आरोपी के प्रति उदारता बरती जाना न्‍यायोचित नहीं है।

यह है मामला : मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि पीडिता की बहनों ने पीथमपुर के सेक्‍टर 01 थाने पर रिपोर्ट कराई थी जिसमें उन्‍होंने पुलिस को बताया था कि घटना दिनांक 23 अप्रैल 2022 को वह और बहनें रात के करीब 12 बजकर 15 मिनट के लगभग खाना खाकर सो गए थे साथ ही फुफाजी भी बगल वाले कमरे में सोए हुए थे, उनकी बहन भी उनके पास ही सोई थी। सुबह जब 6 बजें निंद खुली तो वह बहन वहां नही थी, साथ ही घर का दरवाजा भी खुला हुआ था।

उसने पूरा घटनाक्रम अपने फुफाजी को बताया जिसके बाद आसपास और पीथमपुर क्षेत्र में तालश कया लेकिन उनकी बहन का कोई पता नही चला। उन्‍हें शंका हुई कि उनकी बहन को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलकार भगा ले गया है।

नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

पीडिता की बहन की रिपेार्ट में सेक्‍टर 01 थाने में अज्ञात के अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। 30 मई को पुलिस को पीडिता को दस्‍तयब कर लिया। पीडिता ने पुलिस को बताया कि सोनू पिता संजय पथरोड निवासी ग्राम रिंगनोद थाना सरदापुर ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार बहला फुसलकार दष्‍कर्म किया। पीडिता और अन्‍य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।

अपराध पंजीबद्ध होने पर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय धार में प्रस्‍तुत किया गया था। विचारण उपरांत न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्‍य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी सोनू पिता संजय पथरोड को विभिन्‍न धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्रीमती आरती अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक धार द्वारा की गई ।

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