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सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के खिलाफ लिखना पड़ेगा भारी, अब होगी सख्त कार्रवाई

पटना। बिहार में सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर नए नियम-कायदे बना दिए हैं। इसके तहत यदि कोई शख्स सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करेगा कानूनी कार्रवाई होगी।

आईटी एक्ट में होगी कार्रवाई

प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने के आरोप में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को खत लिखकर इस तरह के पोस्ट की शिकायत करने को कहा है। इसके तहत अब सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर अब कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने खत जारी कर कहा कि ऐसे किसी पोस्ट की सूचना दे जिससे व्यक्ति या संस्थान के साथ सरकार की प्रतिष्ठा का हनन होता है या किसी उसकी छवि किसी तरह से धूमिल होती है।

आर्थिक अपराध इकाई ने सभी विभागों को लिखा खत

आर्थिक अपराध इकाई ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को खत लिखकर कहा है कि उनके किसी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ ऐसा कोई पोस्ट किया जाता है तो तत्काल इसकी जानकारी दें। इस कार्य को सोशल मीडिया का दुरुपयोग मानते हुए जांच की जाएगी और आईटी एक्ट के तहत पोस्ट डालनेवाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में स्थानीय पुलिस को भी सहयोग देती है। चूंकि आपत्तिजनक पोस्ट साइबर क्राइम के दायरे में आता है इसलिए ईओयू की ओर से यह पत्र लिखा गया है।

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