Jhakaas Rights: अब आपको अनिल कपूर का प्रसिद्ध डायलॉग झक्कास इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है।
Jhakaas Rights Anil Kapoor: अनिल कपूर का प्रसिद्ध झक्कास डायलॉग का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। एक्टर के झक्कास, मिस्टर इंडिया आदि डायलॉग के इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनिल के पॉपुलर डायलॉग ‘झकास’ नाम, तस्वीर, आवाज और निक नेम ‘AK’ के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। इस पर खुद अनिल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में मांग की थी कि लोग पैसों के लिए उनकी इन सभी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। उनकी आवाज और पॉपुलर किरदार के यूज करने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
Jhakaas Rights: न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अनिल द्वारा कई वेबसाइट और मंचों के खिलाफ दायर मुकदमे पर सुनवाई कर फैसला सुनाया है। एक्टर के वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और मंच अनिल कपूर की खूबियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो उनकी तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने इन सभी चीजों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी।
अवैध एवं व्यावसायिक इस्तेमाल को मंजूरी नहीं
Jhakaas Rights: न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि कोई शक नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित है, लेकिन जब यह ‘सीमा पार करती है’ और किसी के व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों को खतरे में डालती है तो गैरकानूनी हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि वादी के नाम, आवाज, संवाद और तस्वीरों का अवैध तरीके से और व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के ऐसे दुरुपयोग पर आंख मूंद नहीं सकती। प्रतिवादी संख्या एक से 16 तक को व्यावसायिक लाभ या किसी और उद्देश्य से वादी अनिल कूपर के नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है।