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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा टेस्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली। अब आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बड़ी लाइनों में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को काफी सरल बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं में किए गए परिवर्तनों के अनुसार, अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी प्रकार का ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दिशानिदेर्शों की घोषणा की है, और ये अब प्रभावी हैं।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आपको आरटीओ में परीक्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान आपको लाइसेंस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देगा। आवेदकों को स्कूल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा यदि वे आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करते हैं और वहां परीक्षा पास करते हैं तब। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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