झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला झाबुआ में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के अध्यक्ष श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के निर्देशन में दिनांक 12 मार्च-2022 को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में मोटर दावा दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 24.02.2022 को जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के मार्गदर्शन में न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के बीमा क्लेम संबंधी प्रकरणों में राजीनामा के लिए सहमत होने के लिए लोक अदालत प्रभारी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री संजय चौहान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्रीमान लीलाधर सोलंकी ने न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के पैनल अधिवक्ताओं तथा कलेमेन्ट व उनके अधिवक्ताओं की प्रीसिटिंग बैठक ली। इस प्रीसिटिंग बैठक में योगेश जोशी, श्री हेमेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री, श्री युनूस लोधी व अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहें। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरणों में लोक अदालत क्लेम केसेस प्रभारी श्री संजय चौहान एवं सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्री लीलाधर सोलंकी ने स्वयं समझौता कराने का प्रयास किया गया जिसमें 11 प्रकरणों में राजीनामा की संभावना बनी एवं लगभग 44 लाख 77 हजार रूपयें के समझौता हुआ।
समस्त मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों के पक्षकारों से अनुरोध है कि जिनका मामला लोक अदालत में लंबित है या कोई प्रीलिटिगेशन मामला लोक अदालत में प्रस्तुत करना चाहता, ऐसे व्यक्ति व पक्षकार प्रकरण का राजीनामा द्वारा निपटारा के लिए विरोधी पक्षकार के साथ संबंधित खंडपीठ व न्यायालय में संपर्क कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ में भी संपर्क किया जा सकता है।