भोपाल – मप्र के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज यह स्वीकृति प्रदान की उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों के प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।
आदेश क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20-2: विभागीय आदेश क. एफ 44-13 / 2018 / 20-2, दिनांक 03.10.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया
गया था ।
2 / मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 3 दिनांक 09 सितम्बर 2023 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतदद्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से अपास्त करते हुए अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-
◆अतिथि शिक्षक वर्ग-1 , 18000/- ◆अतिथि शिक्षक वर्ग-2, 14000/- ◆अतिथि शिक्षक वर्ग -3, 10000/-