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Bhartiya Nyay Sanhita: लव जिहाद अब पड़ेगा बहुत महंगा, पहचान छिपाकर शादी की तो 10 साल जेल

Bhartiya Nyay Sanhita: लव जिहाद अब पड़ेगा बहुत महंगा, पहचान छिपाकर शादी की तो 10 साल जेल

Love Jihad: भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में अहम बदलाव होने वाले हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दंड संहिता (Penal Code) को बदलने के लिए केंद्र सरकार (Central government) ने विधेयक भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) लाया है। यह विधेयक बहुत मायने में खास बताया जा रहा है। इस भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) के माध्यम से लव जिहाद और महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी है। इस प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या प्रोन्नति एवं रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर 10 साल की कैद हो सकती है।

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने शुक्रवार को तीन विधेयक पेश किए थे। इनमें पहली बार इन अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्तान बनाया गया। अमित शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक पेश किया। इस दौरान कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विधेयक में महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का समाधान
गृह मंत्री (Home Minister Amit Shah) ने सदन में बताया है कि इस विधेयक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं उनके सामने आई वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे एवं झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना पहली बार अपराध की श्रेणी में आएगा। 18 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म मामले में मौत की सजा दी जाएगी। वैसे कोर्ट पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामले से ऐसे निपटती है, लेकिन आईपीसी में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

कितना अलग होगा नया कानून
विधेयक में बताया गया है कि पहले कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता था। अब वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इस केस में 10 साल तक की कैद होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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