Mradhubhashi
Search
Close this search box.

Twitter पर 50 लाख का जुर्माना, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर की थी याचिका

Twitter पर 50 लाख का जुर्माना, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर की थी याचिका

Twitter Hearing in Karnataka High Court: केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध twitter की याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने twitter पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, Twitter ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और URL ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मामले में आज यानी 30 जून को सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा सिन्हा ने कहा कि कोर्ट मानता है कि केंद्र सरकार के पास ट्वीट और काउंट ब्लॉक करने का अधिकार है। ट्विटर किसान नहीं है। वह एक बिलियन डॉलर की कंपनी है। उसे नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए थी।

Twitter ने दी थी दलील
कर्नाटक हाईकोर्ट में Twitter ने दलील दी थी- केंद्र सरकार के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। इसके लिए सरकार को अकाउंट ब्लॉक करने का कारण बताना चाहिए था। ताकि कंपनी यूजर को यह बता सके की उनका अकाउंट किस कारण से ब्लॉक किया गया है।

Twitter ने सजा जानने के बाद भी आदेश नहीं माना
हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं करने पर सजा जानने के बाद भी twitter ने आदेश नहीं माना। आदेश के उल्लंघन पर 7 साल की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं twitter अचानक कोर्ट भी पहुंच गया।

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट