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Aadhaar-PAN Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि आज ,आगे किसी विस्तार की उम्मीद नहीं

Aadhaar-PAN Link

Aadhaar-PAN Link: आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख आज 30 जून। यदि आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो दिन के अंत तक कर लें।

Aadhaar-PAN Link: आज आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख (30 जून) है। यदि आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो दिन के अंत तक ऐसा कर लें। चूंकि आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए इस बार इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।

Aadhaar-PAN Link: पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख के विस्तार की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी, जब आयकर विभाग ने कहा था कि पैन कार्ड धारक 30 जून तक अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

चूंकि अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है, इसलिए किसी को आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं और लिंकिंग प्रक्रिया को कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं।

क्या होता है जब PAN निष्क्रिय हो जाता है

Aadhaar-PAN Link: यदि स्थायी खाता संख्या #pancard (पैन) निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आप ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

आयकर वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, पैन और आधार को लिंक न करने के कुछ सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं।

सबसे पहले, आप देय कर की किसी भी राशि या उसके हिस्से का रिफंड नहीं पा सकेंगे।

दूसरा, इस तरह के रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिस तारीख से पैन निष्क्रिय हो गया है और आप इसे आधार से जोड़कर फिर से सक्रिय कर देते हैं।

तीसरा, आयकर नियमों के अनुसार ऊंची दर से कर काटा जाएगा (टीडीएस)।

चौथा, ऐसे मामलों में जहां कर स्रोत (टीसीएस) पर संग्रहणीय है, ऐसे कर को धारा 206CC के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर एकत्र किया जाएगा।

हालाँकि, आप अपने पैन को आधार से लिंक करके और 1000 रुपये का शुल्क देकर इसे दोबारा चालू करा सकेंगे।

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