मुंबई: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) थाने की पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर अजीबोगरीब मामला दर्ज किया है. ताजा मामले में एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार होकर दिल्ली आ रही एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया है. महिला का आरोप है कि फ्लाइट में सवार एक यात्री ने नशे की हालत में उनके ऊपर पेशाब कर दिया था. इस मामले में महिला की शिकायत पर बुधवार को पुलिस ने धारा 294, 354, 509, 510, 23 एयरक्राफ्ट के तहत FIR दर्ज कर आगे की करवाई में जुट गई है।
हालांकि, एयरलाइन द्वारा पुलिस को 28 दिसंबर को घटना के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए पीड़िता से संपर्क किया. एयर इंडिया (Air India) ने जब महिला की विस्तृत शिकायत पुलिस के साथ साझा किया, तब जाकर आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी, 2023 को मामला दर्ज किया गया. महिला ने 27 नवंबर, 2022 को ही अपनी लिखित शिकायत एयरलाइंस को सौंप दी थी. आरोपी पर महिला का शील भंग करने, शराब के नशे में दुर्व्यहार करने, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के साथ-साथ विमान नियमों के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए मुंबई जा सकती है. लैंडिंग के बाद पुलिस और सुरक्षा अधिकारी से सूचना छिपाने के लिए पुलिस एयरलाइन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगी. इसके अलावा, फ्लाइट के चालक दल के सदस्यों से भी घटना के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी. यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को हुई थी जब एयर इंडिया की उड़ान संख्या 102 अमेरिका के जॉन एफ. केनेडी एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी. 70 वर्षीय पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह बिजनेस क्लास के गलियारे वाली सीट पर बैठी थी, जब वह आदमी अपनी सीट से उठकर आया, पैंट की जिप खोली और उस पर पेशाब किया।
यह उस समय की घटना है, जब भोजन के बाद फ्लाइट के अंदर की रोशनी कम कर दी जाती है. जनवरी 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने वाले टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को महिला द्वारा एक शिकायती पत्र भेजे जाने के बाद ही एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू की. टाटा समूह के अध्यक्ष को लिखे अपने शिकायती पत्र में महिला ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में केबिन क्रू की निष्क्रियता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी. उसने लिखा था कि इस स्थिति से निपटने में एयरलाइन क्रू सक्रिय नहीं था और उसे कोई राहत नहीं दी गई. इस बीच, एयर इंडिया ने आरोपी को उसके दुर्व्यहार के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डालने के विपरीत सिर्फ 30 का प्रतिबंध लगाया।