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ToggleExpenditure Limit of Candidates in Madhya Pradesh Elections: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव(Election) में प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इनमें से वह 10 हजार नकद खर्च कर सकेंगे। जब वह नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाना है। इसमें हर दिन प्रत्याशियों को खर्च दर्ज करना होगा। उसका बिल एवं पक्की रसीद भी रखनी होगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने दी। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि समेत अन्य सदस्य व अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
पिछले विधानसभा चुनाव(Election) में प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपए थी। वह 20 हजार नकद खर्च कर सकता था। इस बार 10 हजार रुपए की कटौती हुई है। इससे प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपए तक कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चेक एवं ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार से अधिक नकद संबंधित के पास नहीं होना चाहिए।
उम्मीदवार को नया बैंक खाता खुलवाना होगा
कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता खुद एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा। इस खाते से पूरा जमा एवं निकासी की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फार्मेट में चुनाव(Election) खर्च की जानकारी दर्ज करनी है, जिसे मतदान के तीन दिन पहले दिल्ली की निर्वाचन टीम देखेगी। कमी होने पर उसे सुधार कराया जाएगा।
उल्लंघन पर जुर्माना भी लगेगा
कलेक्टर ने बताया कि चुनाव(Election) परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय लेखा, जोखा निर्वाचन अधिकारी अपना व्यय एवं लेखा रजिस्टर, बिल, रसीद आदि जमा करेंगे। किसी भी प्रत्याशी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद एवं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए तीन तक आयोग्य घोषित हो जाएगा। जुर्माना की कार्रवाई तक की जाएगी।