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मिलावट करने वालो पर दो प्रकरणों मेंसात लाख छ हजार
का जुर्माना लगाया

मिलावट करने वालो पर दो प्रकरणों

धार/जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर विभाग लगातार करवाई कर रहा है वही करवाई के बाद कोर्ट के माध्यम से दुकानव व्यापारीयो पर करवाई ह्यो रही है धार न्यायनिर्णायक अधिकारी के.एल. मौना ए.डी.एम के द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय कर रहे दो खाद्य कारोबारकर्ताओ के पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त निर्णय पारित करते हुए कुल 7 लाख 6 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

पहले प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा 2807.2021 ग्राम घुलेट तहसील सरदारपुर जिला धार स्थित चेतना इन्टरप्राईसेज का निरीक्षण करने के उपराना विक्रय हेतु भण्डारित 1100 लीटर सोयाविन तेल एवं 330 लीटर रिफाईण्ड पाम तेल में से प्रत्येक के एक-एक नमूने ले कर जांच हेतु भेजे गये थे। जांच में दोनो नमूने विक्रय हेतु प्रतिबंधित एवं अवमानक स्तर के घोषित किये गये।

विक्रेता के पास खाद्य व्यापार करने हेतु खाद्य पंजीयन भी नही पाया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा 186875 रूपये मूल्य का तेल जप्त कर प्रकरण ए.डी.एम. महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण में उमेश रूपाजी डामड को आरोपी बनाया गया आरोपी के द्वारा आरोप स्वीकार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के एल मीना के द्वारा अवमानक खाद्य तेल विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 05 लाख एवं प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ विक्रय का आप सिद्ध होने पर 02 लाख रूपय अर्थदण्ड कि शास्ती अधिरपित कि है।

दुसरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आरजी मऊटा के द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2020 को सिंघाना रोड कुक्षी जिला धार स्थित कनकश्री बेकरी से बेबी टाइगर प्रिमियम खारी एवं मैदा का नमूना लिया गया गया था। बेबी टाइगर प्रिमियम खारी का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने के कारण प्रभारी विक्रेता मोहन पिता कान्हा बर्फा एवं प्रोप्रायटर महेश पिता हिराचन्द्र बर्फा के विरुद्ध न्यायनिर्णायक अधिकारी जिला धार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपीयो के द्वारा आरोप स्वीकार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री के. एल. मोना दोनो आरोपी पर 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड कि शास्ती अधिरोपीत कि गयो।

अभिहित अधिकारी सचिन लोगरिया ने बताया कि गत दिनों में लिये गये नमूनों में से माया श्री डेयरी एण्ड एव्हरकेश 164 राजेन्द्र नगर धार से लिये गये नमूने मिश्रित दूध एवं दही अवमानक पाये गये है, मेसर्स दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सादलपुर जिला धार से लिया गया निश्रित दुध का नमूना अवमानक पाया गया है मेसर्स जय श्री कृष्णा गाम लावरिया तहसील सरदारपुर जिला धार से लिया गया नमूना अवमानक पाया गया है।

इसके अतिरिक्त मेसर्स नारायण डयरी धरमपुरी से नारायण डेयरी गोल्ड पाश्चुरीकृत फुल किम फिल्क के 500 एम. एल. पैक का नमूना लिया गया था जिस पर बेच नम्बर अंकित नही होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया है लबकी ऐजेंसी कुक्षी से लिया गया नमूना मयूर स्पेशल पिनट चिक्की के लेबल पर शुद्ध वजन एवं एम.आर.पी नहीं होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया है तथा सुपर टॉवर गुलकन्द रोज जेम के लेबल पर एस्पाइरी डेट नहीं होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया है।

अवमानक SRMI Mather choice desi ghee pack विक्रय करने के आरोप में मेसर्स राकेश किराना हटवादा जिला धार के प्रोप्रायटर राकेश राठोड एवं निर्माता श्री राम मिल्क फुड डेयरी इण्डस्ट्रीज इन्दौर के नॉमिनी आमप्रकाश गोरा के विरुद्ध प्रकरण दिनांक 06. जुलाई.2023 को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

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