इन्दौर। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना प्रारंभ होने वाली है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अथवा मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना ज़रूरी नहीं है। आवेदक महिला का स्वयं का किसी भी बैंक में एकाउंट होना चाहिए। यह ज्वाइंट एकाउंट नहीं होना चाहिए। महिला का आधार और समग्र नंबर होना ज़रूरी है। अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया जाना ज़रूरी है। साथ ही बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक एकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ओपन हो।
इस मामले में प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर नियमों से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री दिव्यांक सिंह तथा अपर कलेक्टर श्री राजेश राठौर सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं महिला बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए।
लाड़ली बहना योजना में मिलेंगे एक हजार रूपये प्रतिमाह –
प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत कल से यानी 5 मार्च 2023 से आवेदन फॉर्म भरना शुरू कर दिए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में कल से लाडली बहना योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद जून माह में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि आना आरंभ हो जाएगी। पात्र बहने इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु शिविर में जाकर आवेदन फॉर्म भरवा सकती है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए महिलाओं को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि इस योजना को लेकर सरकार द्वारा 8000 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। जिसके माध्यम से सरकार द्वारा एक करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
बतादें कि योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।