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Gyanvapi: ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे जारी रखने को कहा

Gyanvapi: ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे जारी रखने को कहा

Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) में एएसआई (ASI) का सर्वे जारी रहेगा। गुरुवार की सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) मस्जिद परिसर के अंदर वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ही 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर (Justice Pritinkar Diwakar) की पीठ ने 27 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।

इस पर हिंदू पक्ष (Hindu side) का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन (Advocate Vishnu Shankar Jain) ने कहा था कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिलों को सुनने के बाद मस्जिद परिसर में एएसआई (ASI) को सर्वे रोकने का फैसला दिया है। अब आज के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि मैं फैसले का स्वागत करता हूं। विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण (ASI Survey) के बाद सच्चाई सबके सामने आएगी। इसके बाद ज्ञानवापी (Knowledgeable) मुद्दा सुलझ जाएगा।

मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएगा तो वहां भी हमारी तैयारी है हिंदू पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी (Shishir Chaturvedi) ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला अदालत (District Court) के फैसले को बहाल किया है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाता है तो वहां के लिए हमारी तैयारी है।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi survey) के लिए मंजूरी के वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) के फैसले को अंजुमन इंतजामिया कमेटी (Anjuman Arrangement Committee) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी थी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का ही रुख किया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दायर की थी।

Gyanvapi: ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे जारी रखने को कहा
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ज्ञानवापी मसला है क्या

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) को भगवान शिव का मंदिर बताया जा रहा है। दावा है कि मंदिर को ध्वस्त पर मस्जिद बनाया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर की दीवारें और त्रिशुल मिलने का भी दावा किया गया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के बाद इस परिसर की एएसआई टीम (ASI Team) द्वारा सर्वे किया जाएगा। परिसर के अंदर वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी वजूखाने वाले क्षेत्र में शिवलिंग मौजूद है। अब सर्वे में एएसआई की टीम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बिना खुदाई किए और ढांचे को नुकसान पहुंचाए सच्चाई का पता लगाएगी।

महिलाओं ने शृंगाल गौरी स्थल की पूजा की मांगी थी मंजूरी

दरअसल, 2021 में कुछ महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर के अंदर स्थित शृंगार गौरी स्थल (Shringar Gauri Sthal) पर पूजा करने की मंजूरी मांगी थी। इसके बाद जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश जारी किया था। जिला कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। वैसे, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध कर ऊपरी अदालत में याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील दायर करने को कहा था।

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