टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में जान चली गई. इस हादसे के बाद सीट बेल्ट को लेकर लोगों की लापरवाही पर फिर चर्चा होने लगी. साइरस मिस्त्री ने भले कार की पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि आगे बैठकर भी सीट बेल्ट नहीं लगाते. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।
इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। गडकरी ने आठ सीट वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने संबंधी सवाल पर कहा, ”कोशिश तो है।”
इसके अलावा गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार कार बनाने वाली कंपनियों के लिए पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने का प्लान बना रही है। मौजूदा समय में सभी कार कंपनियों के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।