आशीष यादव/धार-माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रसन्न सिंह, धार जिला धार द्वारा RCT क्र. 350/2023 में निर्णय पारित करते हुये धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में आरोपी 1. धनसिंह पिता महेन्द्रसिंह ठाकुर, आयु 29 वर्ष जाति राजपूत नि. ग्राम काटी, तालाब फलिया थाना एवं जिला अलीराजपुर,. कलम पिता सोमसिंह आयु 28 वर्ष जाति भिलाला नि. ग्राम खरकडी, सुरेश पिता गरडाल बंजारा आयु 37 वर्ष नि. शक्तिनगर दभोई रोड, सुल्तानपुरा प्रतापनगर, वडोदरा (गुजरात), एवं धर्मेन्द्र पिता माधव उर्फ माधोसिंह चौहान आयु 28 वर्ष जाति भीलाला नि. ग्राम अम्बारी थाना अलीराजपुर को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार – रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती अर्चना डांगी ने बताया आबकारी वृत्त कुक्षी पर पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमार शुक्ला को दिनांक 11.जनवरी.2020 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि मनावर की तरफ से टाटा डम्पर छ: पहिया वाहन क्रमांक जी.जे. 06-झेड झेड 7161 में शराब का परिवहन कर अलिराजपुर के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही है। समयाभाव में बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये राहगीर पंचो को आहूत कर तत्काल लोहारी में घेराबंदी की गई।
कुछ देर बाद मनावर की तरफ से वांछित वाहन आता दिखा जिसे रोका गया वाहन रूकते ही चालक के बगल में बैठा व्यक्ति उतरकर फरार हो गया, जिसका पीछा स्टॉफ ने किया पर पकडा नहीं जा सका । इसके पश्चात पूछने पर चालक ने अपना नाम धनसिंह पिता महेंन्द्र सिंह नि. ग्राम काटी जिला अलीराजपुर का होना बताया । भागने वाले का नाम पता पूछने पर नहीं मालुम होना बताया। इसके पश्चात पंचान के समक्ष वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर तथा लोहे प्लेट्स तथा तिरपाल हटाकर देखने पर प्रथम दृष्टया अवैध शराब की पेटियॉ होनी पाई गई।
आरोपी धनसिंह से शराब परिवहन के सम्बन्ध में पास/परमिट मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद मौके पर मदिरा जांच करने पर रॉयल स्टैग, बैगपाइपर, रॉयल चौलेंज व्हिस्की तथा मैक्डावन नं. रम विदेशी मदिरा शराब होना पाया गया। इसके पश्चात वाहन से वृत्त कार्यालय में पेटियां उतारकर उनका मापन तथा गणना करने पर रॉयल स्टेग व्हिस्की लेबल शराब की 75 पेटी, बैगपाईपर व्हिस्की लेबल शराब की 50 पेटी, रॉयल चैलेंज व्हिस्की लेबल शराब की 25 पेटी तथा मैक्डावल नं. 1 रम लेबल शराब की 100 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बोतलों में भरी शराब प्रत्येक बोतल में 750 एम.एल. कुल मात्रा 2250 बल्क लीटर को विधिवत जप्त किया गया, और अपराध पंजिबद्ध किया गया था
बाद विवेचना के दौरान धानसिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि उक्त शराब खलघाट में ए.बी.रोड पर बने पुल के नीचे कलम पिता सोमसिंह ने दी थी जिस पर कमल को अपराध में संलिप्तता होने पर आरोपी बनाया गया तथा जप्त वाहन स्वामी की जानकारी आर.टी.ओ. बडोदरा गुजरात से प्राप्त करने पर वाहन सुरेश पिता गरडाल के नाम रजिस्टर्ड होना पाया
जिस पर वाहन स्वामी सुरेश पिता गरडाल को अपराध में संलिप्तता होने पर आरोपी बनाया एवं विवेचना के दौरान फरार आरोपी कमल को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा धर्मेन्द्र पिता माधवसिंह चौंगड के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा करना बताने से धर्मेन्द्र को भी प्रकरण में आरोपी बनाया तथा भुवान के विरूद्ध विवेचना जारी रखते हुए समुचित विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय कुक्षी में पेश किया गया था । जहां पर संपूर्ण साक्ष्य के पश्चात् दण्ड के प्रश्न पर विधिवत निराकरण हेतू धारा 325 द.प्र.सं. के तहत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार में भेजा गया बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दण्ड के प्रश्न पर सुनकर अभियोजन के प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपीगण को दण्डित किया गया ।
इस प्रकरण में शासन की ओर से कुक्षी न्यायालय में श्यामु रावत एडीपीओ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी एस.एस. गाडरिया एडीपीओ धार द्वारा की गई ।