उज्जैन। उज्जैन के कलेक्टर का एक नया आदेश चर्चा में है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाइनीज मांझे को खरीदने और बेचने वालों के घर तोड़ दिए जाएंगे। कलेक्टर ने ये आदेश इसलिए भी दिया है कि क्योंकि पिछले साल प्रतिबंध के बाद भी मांझा बिका था और इसी के कारण एक युवक की जान चली गई थी।
गौरतलब है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जनवरी के शुरुआती दिनों से ही पतंगबाजी होने लगती है। लोग इस दौरान पक्के मांझे के नाम पर चाइनीज धागे का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझे के नाम से विख्यात नायलॉन का ये मांझा काफी मजबूत रहता है और आसानी से टूटता नहीं है। इसके दुष्परिणाम लगातार सामने आते रहे हैं। इसी के मद्देनजर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किया है। उज्जैन कलेक्टर ने चायना डोर की खरीद बिक्री दोनों पर रोक लगाते हुए भंडारण को भी प्रतिबंधित कर दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइनीज मांझा बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके मकान-दुकान जमींदोज कर दिए जाएंगे। इसके बाद लगातार पतंग की दुकानों पर छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। उज्जैन के एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी नायलॉन का मांझा बेचने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात कही है। चाइनीज मांझे को लेकर धारा-144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। उज्जैन एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा है कि इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़े गए उनकी अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।