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पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज के मामले में सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच बुधवार को इस मामले पर समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं कर सकी।

बता दें कि , 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराने के फैसले को निरस्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 18 मई 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया था। निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में अयोग्य ठहरा दिया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दलील दी गई थी कि निर्वाचन आयोग ने गठित पेड न्यूज कमेटी ने बिना उनका पक्ष सुने ही फैसला सुना दिया था । उन्होंने कहा था कि पेड न्यूज के मामले में जो भी दस्तावेज हैं, उसमें कोई सबूत नहीं है। लिहाजा निर्वाचन आयोग का फैसला रद्द किया जाए ।

ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया

निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में अयोग्य ठहराया था, जिसके खिलाफ नरोत्तम ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जबलपुर बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। जिसके बाद नरोत्तम ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नरोत्तम ने मांग की थी कि उन्हें 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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