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liquor scam: शराब घोटाले में सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 17 अप्रैल तक रहना होगा जेल के भीतर

Sisodia did not get relief in liquor scam, will have to remain in jail till April 17

liquor scam:नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

liquor scam:अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक गिरफ्त में रखे जाने का ऑर्डर दिया था। सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है। इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की डिमांड पर अड़े हुए हैं।

liquor scam:सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार भी दिया है

पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोर्ट के निर्णय से असहमत हैं और इसके खिलाफ अब हाईकोर्ट जाएगी।

हम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन संविधान ने हमें कोर्ट के फैसले से सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लेकर हमलावर है उससे लगता है कि अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है।

liquor scam:वास्तुकार बताया है

liquor scam:बता दें कि आबकारी नीति में कथित अनियमितता से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व ‌उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने पहली नजर में आप के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को इस कथित घोटाले की साजिश का वास्तुकार (आर्किटेक) बताया है।

liquor scam:राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अपने 34 पन्नों के फैसले में कहा है कि सभी तथ्यों को देखने से पता चलता है कि मामले की अभी जांच चल रही है। साथ ही कहा है कि तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए जांच के मौजदा चरण में सिसोदिया को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने कहा है कि यदि सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया जाता है तो मामले की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही इसकी प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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