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Seema Haider and Sachin Love Story: सीमा बोली- भारतीय जेल में जिंदगी गुजार दूंगी पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी

Seema Haider and Sachin Love Story: सीमा बोली- भारतीय जेल में जिंदगी गुजार दूंगी पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी

Seema Haider and sachin latest update: पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी सचिन की प्रेमिका ने खुद को बेकसूर बताया है। यह भी कहा कि वह भारतीय जेल में पूरी जिंदगी गुजार देगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। वहां जाएगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। Seema Haider ने कहा कि उसकी जिंदगी सचिन है और उसके प्यार में भी पूरी जिंदगी अब भारत में ही रहेगी।

Seema Haider ने कहा क सिर्फ एक गुनाह की हूं कि नेपाल के रास्ते भारत आई। दरअसल, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को Seema Haider पर शक है। एजेंसियों को संदेह है कि वह पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है।

यूपी एटीएस की हिरासत में 2 दिन रहने के बाद सीमा ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी है। उसने कहा कि मेरे मन में चोर होता तो मैं अपने सभी कागजात फेंक देती। मैंने फर्जी पासपोर्ट नहीं बनाया। जिंदगी में कब क्या हुआ, सब सारी जानकारी ATS को दी है।

Seema Haider को भेजा जा सकता है पाकिस्तान

कानून जानकार बताते हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। पाकिस्तान में भी सीमा पर कानून कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, भारत में सचिन पर भी कार्रवाई हो सकती है। सचिन ने सीमा को गलत तरीके से भारत में घुसने में मदद की है।

Seema Haider के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट के लिए नोएडा पुलिस दस्तावेज तैयार कर रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस के पास 60 दिन हैं। एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर यूपी पुलिस धाराओं में इजाफा कर सकती है।

पुलिस ने पहले Seema Haider पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और 120-बी में मामला दर्ज किया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा हो सकती है, इसलिए कोर्ट से सीमा और सचिन को आसानी से जमानत मिल गई। अब इनकी धाराओं में 420, 468 और 471 की इजाफा होने की संभावना है।

बता दें भारतीय कानून के मुताबिक सीमा हैदर अवैध प्रवासी हैं। यह बिना कानूनी दस्तावेज के देश में घुसी है। ऐसे में सीमा को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। सीमा पर फॉरनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज है। इसमें पांच साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

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