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कांग्रेस नेताओं को HC का आदेश- तुरंत डिलीट करें स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की गई है।अब कोर्ट ने इन तीनों नेताओं को 18 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेसी नेताओं से 2 करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की चर्चित नेता स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर बिफर पड़ी हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस नेता गांधी परिवार के निर्देश पर उनकी बेटी की छवि खराब करने में जुटे हैं जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. ईरानी ने कहा कि वो अपनी 18 वर्षीय बेटी पर आधारहीन आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस आरोप को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए शनिवार को खारिज कर दिया कि उनकी बेटी गोवा में एक अवैध बार चलाती है. ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस ने उनकी बेटी के चरित्र पर प्रहार किया और उसे क्षत-विक्षत किया. उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस को किसी भी गलत काम का सबूत दिखाने की चुनौती दी थी ।

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