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Gyanvapi: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर 26 जुलाई तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

Gyanvapi: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर 26 जुलाई तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

Gyanvapi Survey: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित Gyanvapi मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। आज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाई। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष से कहा कि वे हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले Gyanvapi मस्जिद के वजूखाने के सर्वे पर लगाई थी। बता दें ऑर्कियोलॉजी संस्था ASI के 30 वैज्ञानिकों की टीम सर्वे कर रही थी। इस टीम द्वारा Gyanvapi के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्सों का सर्वे किया जा रहा था।

ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिम दीवार, गुंबद और गुंबद के नीचे के हिस्से का सर्वे हो रहा था। हिंदू पक्ष के मुताबिक Gyanvapi मस्जिद के गुंबद के नीचे एक दीवार बनाकर पहले की संरचना को छिपाया गया है। ASI के वैज्ञानिक दीवार को क्षति पहुंचाए बिना ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार के माध्यम से पता लगाने जुटे थे की उसके पीछे किसी संरचना है।

Gyanvapi: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर 26 जुलाई तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा
Gyanvapi: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर 26 जुलाई तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

Gyanvapi मुस्लिम पक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। इस पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि ज्ञानवापी में खुदाई चल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वह ASI और राज्य सरकार से जानकारी लेकर बताएं कि खुदाई चल रही है अथवा नहीं।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें वक्त नहीं दिया गया। सुबह 11:15 बजे के बाद सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि खुदाई नहीं हो रही है। एक ईंट नहीं हिलाई गई। सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग की गई है। ASI ने बताया कि वह एक सप्ताह जरूरत पड़ने पर भी खुदाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष एक सप्ताह में हाईकोर्ट में अपील करे। तब तक खुदाई नहीं होगी। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई

मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन यानी बुधवार शाम पांच बजे तक के लिए रोक लगाने का फैसला दिया। इस दौरान मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाना होगा । कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर प्राथमिकता से कार्रवाई करें।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष से वकील वैष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे रोक दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को किया था स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में शिवलिंग के कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण को स्थगित किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वजुखाना क्षेत्र को सील किया जाए। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को उस संरचना का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।

इसके बारे में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि यह एक शिवलिंग है। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद के अधिकारियों ने कहना था कि संरचना वज़ुखाना में एक फव्वारे का हिस्सा है। बनारस कोर्ट ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई को चार अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। हिंदू पक्ष की ओर से इसकी मांग याचिका दायर कर की गई थी।

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