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Delhi Highcourt Divorce Case: दूसरी महिला के साथ रह सकता है पति, हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

Delhi Highcourt Divorce Case दूसरी महिला के साथ रह सकता है पति, हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

Delhi Highcourt Divorce Case: पति-पत्नी और वो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी से अलग होने के बाद पति अन्य महिला के साथ रह सकता है। यह क्रूरता नहीं माना जाएगा, लेकिन दोबारा मिलने की संभावना नहीं बचनी चाहिए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महिला की याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक अलगाव के बाद तलाक Read More

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