झाबुआ। कलेक्टर महोदय झाबुआ के आदेश एवं खनि अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देश व मार्गदर्शन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग के दल द्वारा आज आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की जांच की गई ।
जांच मे अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र (रॉयल्टी) होना पाया गया। खनिज दल को जांच के दौरान खनिज रेत से भरा ट्रक क्रमांक GJ 09 Z 5850 बगैर रॉयल्टी के पाए जाने पर जप्त कर थाना कोतवाली की अभिरक्षा में दिया गया है। इस जब्तशुदा वाहन पर मध्य प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }