झाबुआ। जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश द्वारा खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देशन में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा जिले की राणापुर मेघनगर थांदला व झाबुआ तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन एवं उत्खनन करने में संलिप्त वाहनों की जांच की गई। पूरी रात चली कारवाई में अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु अनिवार्य अभिवहन पारपत्र (रॉयल्टी) होना पाया गया।
खनिज दल द्वारा जिले के सीमांत इलाकों पारा तथा काकनवानी इलाको में जांच के दौरान ढेकलबड़ी के पास खनिज रेत का परिवहन करते दो डंपरों की जांच की गई। वाहन क्रमांक क्रमश GT 34T 2315 और GT 34T 1299 के चालकों से खनिज के परिवहन की वैधानिक रॉयल्टी चाही गई। वाहन में खनिज परिवहन हेतु आवश्यक वैधानिक दस्तावेज न पाते हुए, वाहन को मौके से जप्त किया गया। दोनों वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ की अभिरक्षा में रखा गया है। जब्त वाहनों पर मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कारवाई की जावेगी। रातभर चली इस कारवाई में मुख्य रूप से माइनिंग इंस्पेक्टर शंकर कनेश एवं विवेकानंद यादव तथा खनिज अमला सम्मिलित रहा।
अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }