आशीष यादव/धार- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार द्वारा दिनांक 26 मई 2023 को निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण पंकज पिता पुरूषोत्तम आयु 41 वर्ष अमन पिता पवन आयु 25 वर्ष पुरूषोत्तम पिता पूना आयु 53 वर्ष नि. सभी आरोपीगण बगडी थाना नालछा जिला धार को धारा 323 भा.द.वि. में 06 माह का सश्रम कारावास व 500 सो रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 324 भा.द.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 हजार रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास धारा 325 भा.द.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 हजार रूपये अर्थदण्ड व्यतिक्रम में व्यतिक्रम में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
श्रीमती ललिता ब्राम्हणे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धार जिला धार ने बताया – की फरियादी की पत्नी घर के सामने औसारी में झाडु लगा रही थी । तभी अभियुक्त पुरूषोत्तम फरियादी से बोला कि वह कचरा क्यो उडा रही है इसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी को मॉ बहन की गालिया देने लगे । फरियादी व उसकी माता ने गाली देने से मना किया तब पंकज ने फरियादी को सिर में मारा व पुरूषोत्तम व अमन ने लकडी एवं धारदार लोहे का फालिये से मारपीट कर दोनो हाथ में चोट पहुंचायी व पत्नी व मॉ को थापड मुक्की से मारपीट कर अंदरूनी चोट पहुंचायी ।
अभियुक्तगण जाते –जाते फरियादी को जान से खत्म करने की धमकी दी थी ।और फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट नालछा में लेखबद्ध करायी थी ।
पीडिता और अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये अपराध पंजीबद्ध होने पर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया था बाद विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपीगणो को दण्डित किया गया । इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना रावत, द्वारा की गई