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वनाधिकार अधिनियम के तहत मांगू को भू-अधिकार पत्र मिला और कपिलधारा कूप की सौगात भी मिली

रतलाम। अर्चित अरविन्द डांगी- वनाधिकार अधिनियम के तहत रतलाम जिले के बाजना विकासखंड के रहने वाले आदिवासी मांगू गमीरा को राज्य शासन ने पहले वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा प्रदान करते हुए अपनी भूमि का मालिक बनाया। इसके साथ ही राज्य शासन ने कपिलधारा कूप की सौगात भी मांगू दी, इससे उसके जीवन में खुशियों से भरा बदलाव आया है।

मांगू का कहना है कि वह पहले मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था जिससे कुछ ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम द्वारा निर्धन आदिवासी वर्ग को वन भूमि पर मान्यता देते हुए उन्हें भू-अधिकार पत्र दिए जाने लगे, तब मांगू ने भी अपने पूर्वजों की जमीन को हासिल करने के लिए विधिवत आवेदन और उपयुक्त दस्तावेज दिए जिससे उसे भू-अधिकार पत्र प्राप्त हो गया।

इसके बाद मांगू को कपिलधारा कूप निर्माण स्वीकृत हुआ। कूप निर्माण में अच्छा पानी निकला जिससे उसकी भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई अब व्यवस्थित ढंग से खेती का कार्य शुरू हुआ। कुएं के पानी से दो फसलें ली जा रही हैं। परिवार का भरण पोषण अच्छे से होने लगा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। फसलों से वर्ष भर में 3 से 4 लाख की नगद आमदनी हो जाती है। अपने जीवन में आए खुशहाली भरे बदलाव के लिए मांगू मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद देता है।

अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }

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