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लंबे समय के बाद खुले बाजार, महाकाल दर्शन के लिए करना पड़ेगा इंतजार

उज्जैन। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में 11 जून से ही संपूर्ण बाजार खोलने का फैसला किया है। बैठक में लेफ्ट राइट का नियम तत्काल प्रभाव से समाप्त कर भगवान श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों को भी क्रमिक रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एकसाथ केवल 4 लोगो को प्रवेश की अनुमति रहेगी । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग वैक्सीनेशन करवा कर ही इन धार्मिक स्थानों परप्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दुकान पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन आगामी 7 दिनों में करवाना अनिवार्य है। इसके बाद यदि किसी कर्मचारी या दुकानदार का वैक्सीनेशन होना नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शहर को खोलने का लिया फैसला

उज्जैन जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज बृहस्पति भवन में जिले के कोरोना प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जिले से लेफ्ट राइट के नियम को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी दुकाने खोल दी जाए। सभी दुकानें प्रातः 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी ।भगवान श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि एवं मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों को भी क्रमिक रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। यहां एकसाथ केवल 4 लोगो को प्रवेश की अनुमति रहेगी। बैठक में शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न पार्क को आमजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया ,विधायक पारस जैन, कलेक्टर से आशीष सिंह ,पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ,अपर कलेक्टर एसएस रावत मौजूद थे। बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए ।

धर्मस्थल भी खुलेंगे

आगामी 28 जून से भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ एवं हरसिद्धि मंदिर खुलने के संबंध में निर्णय लिया गया । साथ ही निर्देश दिए गए कि दर्शन की अनुमति का आधार क्या हो इस पर पर्याप्त विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाए । तीन मंदिरों को छोड़ कर के अन्य धार्मिक स्थलों को क्रमिक रूप से मात्र 4 लोगो के एकसाथ दर्शन की अनुमति के साथ खोला जाए । साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग वैक्सीनेशन करवा कर ही इन धार्मिक स्थानों पर जाएं । बैठक में बैंड वालों , हाट बाजार औरअन्य गतिविधियों में शामिल लोगों की समस्या पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की गाइडलाइन जैसे ही 15 जून के बाद प्राप्त होगी तदनुसार इन सभी लोगों के लिए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। मैरिज गार्डन ,मॉल्स के लिए भी राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्यवाही होगी।

संपूर्ण बाजार को खोलने के साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देशित किया जाए कि वह स्वयं और उनके यहां कार्य करने वाले शतप्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन आगामी 7 दिनों में करवा लें । 7 दिनों के बाद रेंडमली चेक करने पर यदि किसी कर्मचारी या दुकानदार का वैक्सीनेशन होना नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

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