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OMG 2 को प्रतिबंधित करने माँग लेकर पुजारी संघ के अध्यक्ष पहुँचे उज्जैन कलेक्टर की जनसुनवाई में

OMG 2 को प्रतिबंधित करने माँग लेकर पुजारी संघ के अध्यक्ष पहुँचे उज्जैन कलेक्टर की जनसुनवाई में

OMG 2: अमृत बैंडवाल/उज्जैन – अखिल भारतीय पुजारी महासंघ में प्रदेश अध्यक्ष महेश पुजारी के साथ अन्य पुजारी ओर वकील अभिलाष व्यास ने OMG 2 फ़िल्म को प्रतिबंधित करने के लिए दिया जनसुनवाई में ज्ञापन उन्होंने कहा कि फिल्म में आपत्तिजनक टिप्पणी व कुछ शॉट दिखाए गए है

OMG 2: जनसुनवाई में फ़िल्म निर्मता विपुल शाह , निर्देशक अमित राय , निर्माता चन्द्रप्रकाश द्विवेदी , फ़िल्म अभिनेता अक्षय कुमार(Akshay Kumar) व सेंसर बोर्ड (Sensor Board) के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी , इन सब पर क़ानूनी कार्यवाही की मांग , उज्जैन जिले में OMG 2 को प्रतिबंधित करने के लिए दिया ज्ञापन

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ में प्रदेश अध्यक्ष महेश पुजारी ने अभिवक्ता अभिलाष व्यास के द्वारा ज्ञापन मे जिलाधीश महोदय को लिखा

श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय कार्यालय प्रशासनिक संकुल कोठी महल उज्जैन।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13 (1) चलचित्र अधिनियम (यथा संशोधित) 1952

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

यह कि श्री अमित राय फिल्म निर्देशक व श्री विपुल शाह द्वारा निर्मित एवं डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी कार्यकारी निर्देशक एवं श्री अक्षय कुमार अभिनेता द्वारा अभिनित हिन्दी फिल्म ओह माय गॉड (OMG 2) का आगामी दिनांक 11 अगस्त 2023 से उज्जैन जिले के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाने वाली है।

यह कि इस फिल्म में भगवान शिव का विरूपण अभद्र तरीके से किया गया है व उन्हें बाजार में दुकान से कचोरी खरीदते हुए बताया गया है जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को क्षोभ कारित करने वाला है। साथ इस फिल्म को वयस्कों के लिये प्रदर्शित करने के लिये भारत के फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाण जारी किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिल्म अश्लीलता से परिपूर्ण दृश्यों को शामिल किया है व महाकाल मंदिर (Mahakal Temple)का भी चित्रण किया गया है

जो किसी भी स्थिति में किसी धर्मालु के लिये स्वीकार्य नहीं है। इस फिल्म के प्रदर्शन से जन सामान्य में भगवान शिव के दूषित चित्रण के कारण क्षोभ कारित होगा जो सनातन हिन्दू धर्मावलम्बियों के मानस पर दूषित प्रभाव डाल सकती है। उल्लेखनीय है कि आप श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष है व आपका यह पुनित कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार से मंदिर का अपमान किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आगामी 11 तारीख से उज्जैन जिले में प्रदर्शित होने वाली फिल्म ओह माय गॉड (OMG 2) का प्रदर्शन तत्काल रोकने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

साथ ही निर्माता ,निर्देशक और अभिनेता अक्षय कुमार को भी सूचना पत्र भेजा गया है जो कि इस प्रकार है

महोदयगण

मैं अपने पक्षकार श्री पं. महेश शर्मा पुजारी प्रतिनिधि श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पुजारी महासंघ निवासी चाणक्य आश्रम महाकाल घाटी उज्जैन एवं श्री रूपेश मेहता पिता श्री गोपाल जी मेहता निवासी 25 मोहन नगर आगर रोड़ उज्जैन के निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित आशय का सूचना पत्र देता हूँ :-

यह कि, आप के 3 ने OMG 2 फिल्म का निर्माण किया है व आप क. १ इसके निर्देशक है व आप क. 4 के द्वारा भगवान शिव के रूप में अभिनय किया है जो भगवान शिव को मानने वाले श्रद्धालुओं के मानस में क्षोभ उत्पन्न करता है। आप क. 2 के द्वारा इस फिल्म को वयस्कों के लिये फिल्म का प्रमाण पत्र “सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये दिनांक 31.07.2023 को जारी किया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म वयस्कों के लिये होकर अश्लील दृश्यों से परिपूर्ण है इसलिए श्री महाकालेश्वर मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंदिर से संबंधित समस्त दृश्यों को हटाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है

यह कि, आप क. 1 व 3 के द्वारा निर्देशित, निर्मित फिल्म का एक ट्रेल दिनांक 02.08.2023 को यूट्यूब पर प्रसारित किया गया है। इस ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा मेरे पक्षकारों के आराध्य देव भगवान शिव को जान-बूझकर किसी अज्ञात आशय से इस रूप में फिल्मांकित किया है जिससे कि भगवान शिव में आस्था रखने वाले आम श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो, उदाहरण के लिये आपने फिल्म OMG 2 में अक्षय कुमार आप क. 4 को भगवान शिव के रूप में कचोरी खरीदते हुए बताया है जो एक अत्यन्त घिनौना होकर मेरे पक्षकार की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है।

यह कि भगवान शिव स्वयंभू है उन्हें इस प्रकार अवांछित रूप से फिल्मांकित करने से आमजन की भावनाएं आहत होने के साथ-साथ आपके इस अक्षम्य कृत्य से रोष भी है जिसकी परिणीति किसी भी रूप में संभव है। OMG 2 फिल्म मनोरंजन के लिये बनाई जाती है न कि किसी धर्म को मानने वाले की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिये बनाई जाती है। हर व्यक्ति की आस्था अपने आराध्य में होती है व भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में फैले हुए हैं व यूट्यूब पर ओएमजी-2 के ट्रेलर से भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की आस्थाएं आहत हुई है। आपका यह कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 295 (ए) व धारा 298 एवं चारा 500 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

यह कि मेरे पक्षकार म. प्र. सरकार व स्थानीय कलेक्टर को इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने हेतु अलग से आवेदन कर रहे हैं।

अतः मैं अपने पक्षकारगण की ओर से आपको सूचित करता हूँ कि आप सूचना पत्र प्राप्ति से 24 घण्टे में भगवान शिव के प्रति जो अपमानजनक चित्राकन OMG 2 में किया गया है उसे तुरंत हटाये व भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले समस्त लोगों से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें। ऐसा न करने की स्थिति में मेरे पक्षकारगण को आपकी फिल्म को दिये प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन करेंगे व मेरे पक्षकारगण की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने कारण उज्जैन स्थित फौजदारी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही जिला दण्डाधिकारी उज्जैन को धारा 13 भारतीय चलचित्र अधिनियम 1952 के अंतर्गत आवेदन देकर फिल्म OMG 2 के उज्जैन प्रदर्शन को रोकने हेतु भी मेरे पक्षकार आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। जिसके समस्त हर्जे खर्च व परिणामों का उत्तरदायित्व आपका होगा। इस सूचना पत्र का व्यय 21,000/-रूपये मेरे पक्षकार को अदा कर उसकी विधिवत रसीद प्राप्त करें। अपने पक्षकारगण के आदेश व निर्देशानुसार यह सूचना पत्र आपको उपरोक्त पते पर प्रेषित किया जा रहा है।

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