Mradhubhashi
Search
Close this search box.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ITR नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक ITR भर सकते हैं।

आयकर अधिनियम के तहत तय समय तक ITR नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। बिलेटेड ITR 31 दिसंबर, 2022 तक 5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ भर सकते हैं।

वहीं अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुर्माना देना होगा। आय 2.50 लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं। इसी प्रकार, अगर किसी ने ITR फाइल करने के दौरान कोई गलती कर दी है तो वह रिवाइज्ड ITR फाइल करके गलती को सुधार सकता है।

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट