Future-Reliance Deal: सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप को उस वक्त करारा झटका लगा है जब शीर्ष अदालत ने अमेजन की एक याचिका पर उसके पक्ष में फैसला दिया है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए करार को लेकर अमेजन की आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है।
24 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है करार
फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच 24 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का करार हुआ था। इस करार को लेकर अमेजन ने ऐतराज जताया था। अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के कूपंस में अपनी हिस्सेदारी का हवाला देते हुए इस समझौते पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) ने अक्टूबर में सुनवाई में इस समझौते पर रोक लगाने का जो फैसला दिया था वह भारत में भी लागू होगा।
अमेजन ने जताई थी आपत्ति
गौरतलब है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच 24 हजार करोड रुपए से ज्यादा का करार हुआ था। इस करार पर अमेजन ने आपत्ति जताई थी। अमेजन में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट का फैसला वैध है और इसको भारत में भी लागू करना चाहिए। अमेजन की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रहमण्यम और फ्यूचर ग्रुप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपनी-अपनी दलीलें रखी थी।
फ्यूचर कूपंस को लेकर है विवाद
दरअसल अमेजन ने फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस करार के मुताबिक यदि कंपनी बेची जाती है तो खरीद का पहला अधिकार अमेजन का ही होगा, लेकिन रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की डील में इस समझौते को दरकिनार कर दिया गया। इस फैसले के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के शेयर में गिरावट देखी गई।