नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा की अगुवाई वाली एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही इस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि विमानन नियामक ने 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले की जांच के बाद एयर इंडिया पर जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया की दुबई से दिल्ली आ रही उड़ान में पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में घुसने की मंजूरी दे दी थी। इस मामले की शिकायत डीजीसीए से की गई थी।

एयर इंडिया : सीईओ को मिली थी शिकायत
डीजीसीए ने बताया कि, एयर इंडिया के सीईओ को फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर में से एक के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी ने इस मामले में सोच समझकर निर्णय लिया। इसके बाद बाद शिकायतकर्ता ने डीजीसीए से संपर्क किया।