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BH Series में बदल लीजिए पुरानी कार का नंबर, पूरे देश में पुलिस नहीं रोकेगी गाड़ी

नई दिल्ली। BH Series: पूरे भारत में गाड़ियों को बिना किसी रोक-टोक के शिफ्ट करने लिए भारत सीरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन नियम को लागू किया गया था। इसके तहत, नई गाड़ियों में इस सीरीज के नंबरप्लेट के साथ एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है, ‘‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, उनको बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर में बदला जा सकता है. इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा.’’. मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है. इससे बीएच सीरीज के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले वर्क-सर्टिफिकेट को और मजबूत किया गया है, जिससे इनका दुरुपयोग रुक सकेगा।

BH series numbers Rules: Now BH series number can be taken for old vehicle  also, see how can apply? - Rightsofemployees.com

राज्यों के बीच पर्सनल वाहनों के ट्रांसफर के लिए सड़क मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में BH नंबर सीरीज की शुरुआत की थी. इस नंबर प्लेट के होने पर वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर पुन:पंजीकरण प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।

BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर आने से पहले, किसी भी वाहन को नए राज्य में रखने से पहले फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता था. चालक को उस के रोड टैक्स का भुगतान भी करना होता है. हालांकि नई सीरीज अभी तक सिर्फ नए वाहन रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित थी. नए फैसले से अब आप पुरानी कार के लिए भी बीएच सीरीज नंबर प्लेट पा सकते हैं. BH नंबर के लिए रक्षा क्षेत्र, राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसी मल्टिनेशनल कंपनी जिसकी देश में चार या अधिक राज्यों में मौजूदगी हो, वह भी आवेदन कर सकते हैं।

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