पत्नी सहित तीन लोगों को चोरी की जीप से टक्कर मारकर कर दी थी हत्या, कोर्ट ने पति व एक अन्य को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आशीष यादव/धार -अपर सत्र न्यायाधीश धार न्यायालय आलोक कुमार मिश्रा द्वारा निर्णय पारित कर थाना नौगांव धार के जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी यशवंत पिता प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम ताजपुर, प्रवीण पिता बालाराम हारोड़ निवासी रामकृष्ण नगर नौगांव धार को आजीवन कारावास व 10 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी यशवंत ने अपनी पत्नी मृतिका बबिता को छोड़ दिया था। मृतिका बबीता द्वारा आरोपी पति यशवंत के खिलाफ न्यायालय धार में केस लगा रखा था। इसी बात पर आरोपियान द्वारा षडयंत्र रचकर साक्ष्य छिपाने के आशय से जान से मारने की नियत से चोरी की जीप से मृतिका बबीता पिता कल्याण सिंह, कल्याणसिंह पिता भेरूसिंह व मृतिका ज्योतिबाई पति गोकुल निवासीयान ताजपुर को टक्कर मारकर हत्या कर दी थी। मृतक बाइक पर बैठे थे। घटना दिनांक 21 जून 2019 को आरोपी यशवंत सिंह निवासी ग्राम ताजपुर व प्रवीण पिता बालाराम हारोड़ निवासी रामकृष्ण नगर नौगांव धार जीप से आए और सामने से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी।
इस पर थाना नौगांव पर मर्ग कायम कर मामले की जांच के बाद धारा 302, 201 व 120 बी भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया। घटना में 3 व्यक्तियों की हत्या होने से प्रकरण को चिह्नित व जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में लिया जाकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके बाद विवेचना पूर्ण कर तत्कालीन थाना प्रभारी नौगांव निरीक्षक राजकुमार यादव द्वारा न्यायालय धार के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकऱण में नोडल पुलिस अधीकारी की नियुक्ती की गई तथा प्रत्येक सुनवाई के दौरान प्रकरण के साक्षीगण एवं भौतिक साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें विचारण के बाद न्यायालय आलोक कुमार मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश धार द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी यशवंत व प्रवीण को आजीवन कारावास एवं 10 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।