आयकर की मान्यता हासिल करने की तारीख हुई 30 सितंबर - Mradubhashi - MP News, MP News in Hindi, Top News, Latest News, Hindi News, हिंदी समाचार, Breaking News, Latest News in Hindi
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आयकर की मान्यता हासिल करने की तारीख हुई 30 सितंबर

आयकर की मान्यता हासिल करने की तारीख हुई 30 सितंबर

सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स ने चैरिटेबल ट्रस्टों को दी राहत

इंदौर। सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने ट्रस्टों के पंजीयन से लेकर नवीनीकरण और स्टेटमेंट फाइल करने तक की समयावधि बढ़ा दी है। इससे आयकर विभाग की सख्ती से डरे ट्रस्टों को कागजी औपचारिकता पूरी करने के लिए एक मौका मिल गया है।

आयकर की मान्यता हासिल करने की तारीख हुई 30 सितंबर
आयकर की मान्यता हासिल करने की तारीख हुई 30 सितंबर

पिछले दिनों में ऐसे ट्रस्ट, जिनके रिटर्न फार्म निरस्त हो गए थे और जो आयकर की छूट खोते दिख रहे थे, उन्हें भी राहत मिलती दिख रही है। सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर कर पुराने पंजीकृत ट्रस्टों के लिए पंजीयन के नवीनीकरण की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सीए एसएन गोयल के अनुसार, इन ट्रस्टों के लिए पहले यह तारीख 25 नवंबर 2022 थी। यानी छह महीने पहले तारीख खत्म हो चुकी है।

अब इन्हें सितंबर तक का समय मिल गया है। नए ट्रस्टों के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। सीए सुनील पी. जैन के अनुसार, ट्रस्ट का पंजीयन नहीं होने पर उन्हें कई तरह के लाभ और कानूनी फायदे नहीं मिल पाते हैं। हर मान्यता प्राप्त ट्रस्ट को पांच वर्ष में पंजीयन का नवीनीकरण करवाना होता है। नए ट्रस्ट को काम शुरू करने के पहले प्रावधिक पंजीयन लेना होता है, जो तीन वर्ष तक मान्य होता है।