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आरबीआई ने लगाया एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियमों के उल्लंघन के लिए ₹ 25 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाए जाने के एक दिन बाद एक्सिस बैंक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। आरबीआई ने 1 सितंबर के आदेश में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए एक्सिस बैंक को जिम्मेदार ठहराया। सुबह 10:10 बजे, एक्सिस बैंक के शेयर बीएसई पर 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ, 795 पर कारोबार कर रहे थे।

kyc मॉडलिंग में रहा विफल

फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान, आरबीआई ने प्रमुख निजी बैंक के साथ बनाए गए एक ग्राहक खाते की जांच की। बैंकिंग नियामक ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक उचित परिश्रम की निगरानी करने में विफल रहा है। आरबीआई ने स्पष्ट किया, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और एक्सिस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

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