Supreme Court on Rahul Gandhi Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम केस (Modi surname case) में आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केस की सुनवाई करते हुए राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह भी कहा कि भाषण देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है राहुल आगे इसका ख्याल रखेंगे। कोर्ट ने पूछा कि मामले में अधिकतम सजा क्यों? राहुल (Rahul) को कम सजा दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई नहीं होते। सजा एक साल 11 महीने हो सकती थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से पहले 3 घंटे तक बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहानि केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने सरनेम बदला है। राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी हैं। इस केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai), पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) और संजय कुमार (Sanjay Kumar) की बेंच ने की है। बता दें राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
फैसले पर राहुल ने दी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। बता दें अब राहुल (Rahul Gandhi) की संसदी वापसी बहाल हो सकती है। वह मानसून सत्र में भी हिस्से ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। ऐसे में यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि ‘इंडिया’ के लिए भी बहुत राहत की खबर है।