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पंचायत निर्वाचन की हुई घोषणा, जिले में होगा तीन चरणों में निर्वाचन

झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषण कर दी है। जिसके कारण आदर्श आचरण संहिता आगामी 23 फरवरी तक प्रभावशील हो गई है।

निर्वाचन आयोग की घोषणानुसार जिले में तीन चरणों में निर्वाचन होगा। प्रथम चरण मैं विकासखंड पेटलावद , द्वितीय चरण मैं विकासखंड थांदला एवं मेघनगर तथा तृतीय चरण मैं विकासखंड झाबुआ, राणापुर एवं रामा में निर्वाचन होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 13 दिसम्बर को एवं तृतीय चरण के निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 30 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे किया जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण में नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर एवं तृतीय चरण में नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। नाम वापसी लेने की अंतिम तिथि प्रथम एवं द्वितीय चरण में 23 दिसम्बर एवं तृतीय चरण में 10 जनवरी 2022 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है।

प्रथम चरण का मतदान 06 जनवरी  को, द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी  को तथा तृतीय चरण का मतदान 16 फरवरी को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली गणना पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान के समाप्ति के तुरंत पश्चात की जायेगी। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर होने वाली गणना प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी , द्वितीय चरण के लिए 01 फरवरी एवं तृतीय चरण के लिए 20 फरवरी 2022 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों की गणना जिला मुख्यालय पर तीनों चरण के लिए 23 फरवरी 2022 को प्रातः 10.30 बजे से होगी।

हर हाल में किया जाये आदर्श आचरण संहिता का पालन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने समस्त विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, मैदानी अमले को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये है !

अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }

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