ग्वालियर। आने वाले दो दिन में पूरे देश में नई ड्रोन पॉलिसी लागू होगी। किसी ने सपना नहीं देखा था कि इतनी विस्तृत ड्रोन पॉलिसी को लागू की जा रही है। नैनो और मध्यम ड्रोन के लिए कोई स्वीकृति नहीं लेनी होगी। आने वाले दो दिन में पूरे देश के लिए ड्रोन के लिए एयर स्पेस खुलेगा।
इसके लिए जो पॉलिसी बनी है, उसके अनुसार लाल रेखांकित क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। पीले रेखांकित क्षेत्र जहां स्वीकृति के साथ और हरे रेखांकित क्षेत्र बिना स्वीकृति के साथ ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफार्म से कोई भी ड्रोन पायलट इसके लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदन पर पांच सेकंड में अनुमति या रिजेक्शन मिल सकेगा।
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उदाहरण देते हुए कहा कि तेलंगाना में हमने दवाइयों को हमने ड्रोन से भिजवाया। वैक्सीन जहां लैंड कराया वहां से नर्स, डॉक्टर ने लोगों को तुरंत लगाया। इसी तरह से दूरदराज के इलाकों में सामान भिजवाया जा सकता है। ड्रोन पॉलिसी पूरे देश की आर्थिक विकास को गति देगा। दसवीं क्लास के विद्यार्थी को भी 15 दिन में डीजीसीए से लाइसेंस मिल सकता है।