MP Government Employees News: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव(Election) की तारीखों के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन लग गया है। जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव(Election) की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। यह 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। न मुख्यालय छोड़ेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के तहत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेने वालों पर कार्रवाई होगी।
Table of Contents
Toggle5 दिसंबर तक सभी शस्त्र जमा करना होगा
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जबलपुर के सभी शस्त्र लाइसेंस (Gun License) 5 दिसंबर तक निलंबित किए हैं। लाइसेंसधारियों को तत्काल शस्त्र संबंधित पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं।
थाना प्रभारियों को निर्देश दिए
जिला दंडाधिकारी ने थाना प्रभारियों को आदेश में कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र लाइसेंसधारियों को देने की हिदायत भी दी है।