चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि पति और उसके परिवार के खिलाफ एक भी झूठी शिकायत करना क्रूरता है और पति इस आधार पर तलाक का हकदार है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले में देखा कि पत्नी द्वारा बार-बार दर्ज आपराधिक शिकायत और उनका निराधार और झूठा पाया जाना पति और उसके परिवार को उत्पीड़न और यातना का कारण बनती है। ऐसी एक शिकायत क्रूरता दिखाने और तलाक के लिए ठोस आधार है। हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अर्चना पुरी की खंडपीठ ने यह आदेश रोहतक की फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए और पत्नी की तलाक के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पत्नी शादी के तीन महीने से कम समय में ससुराल का घर छोड़ने, अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फर्जी शिकायत करती रही है।