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नकली दवा के कारोबार पर सरकार हुई सख्त, अब मिलेगी ऐसी सजा

भोपाल। शिवराज सरकार नकली दवा बेचने और दवा में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में है। इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कर चुकी है. संशोधन में दवा में मिलावट करने वालों और दवा माफिया के खिलाफ सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं. अब दोषी की सजा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है. साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. सरकार ने ये संशोधन पिछले दिनों ग्वालियर में नकली प्लाज्मा चढ़ाने की घटनाओं के बाद किया था. नकली प्लाज्मा चढ़ाने से 10 दिसंबर 2020 को दतिया के कारोबारी मनोज अग्रवाल की मौत हो गई थी.

ड्रग माफिया के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

मध्यप्रदेश सरकार अब दवा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में नकली दवा बेचने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. सरकार अब ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. गृह मंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि नकली दवा बेचने के केस मामने आने पर शिकायत जरूर करें.

वहीं कांग्रेस ने इसे केवल जुमला बताया है कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि गृहमंत्री केवल घोषणा ही करते हैं मगर उन घोषणाओं पर अमल नहीं किया जाता हैआज तक उनके द्वारा की गई किसी भी घोषणा पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया है.

दवा माफिया के खिलाफ शिकायत की अपील

मध्यप्रदेश सरकार अब दवा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में नकली दवा बेचने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. सरकार अब ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. गृह मंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि नकली दवा बेचने के केस मामने आने पर शिकायत जरूर करें.

वहीं कांग्रेस ने इसे केवल जुमला बताया है कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि गृहमंत्री केवल घोषणा ही करते हैं मगर उन घोषणाओं पर अमल नहीं किया जाता हैआज तक उनके द्वारा की गई किसी भी घोषणा पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया है

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