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नगर निगम के करों की पैनाल्टी में छूट का कल आखिरी दिन

इंदौर। कोरोना में रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय गत 3 जून को लिया गया था। इस छूट का लाभ 31 अगस्त तक मिलेगा। यानी छूट के साथ कर भरने का आखिरी तारीख कल ही है।

नागरिक कर/ उपभोक्ता प्रभार/किराया/भू भाटक, बेबसाइट (mpenagarpalika.gov.in) अथवा UPI जैसे Phone Pay, PayTM, Google pay से आनलाईन अथवा नगरीय निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित करदाताओं को मैसेज भी भेजे गए हैं, जिसके लिंक पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।

अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी

संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक लाख रूपये तक बकाया राशि पर अधिभार में 50 प्रतिशत और एक लाख रूपये से अधिक बकाया पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नगरीय निकायों की बेची गई संपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार पर अधिभार में 50 प्रतिशत और कुल देय राशि 50 हजार से अधिक पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जलकर में मिलेगी इतनी छूट

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत 50 हजार से अधिक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

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