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कोर्ट ने दिया लुटेरी दुल्हन पर केस दर्ज करने का आदेश

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फिर एक बार लुटेरी दुल्हन से संबंधित मामला न्यायालय में पहुंचा है बता दे पीड़ित पति ने पुलिस को कई बार इसकी शिकायत की लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होने पर पति ने न्यायालय के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई जिसमें न्यायालय ने पत्नी सहित उसके पिता पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.

पत्नी की हो चुकी थी पहले शादी

मामला इंदौर के आजाद नगर में रहने वाले पति शहजाद द्वारा 2017 में चंदन नगर में रहने वाली गुलनाज नामक महिला से रिवाज के मुताबिक निकाह किया था. कुछ दिनों तक तो परिवारिक जीवन काफी खुशहाल चलता रहा लेकिन जब पति को पत्नी के चाल चलन पर शंका हुई तो उसने पत्नी से इसके विषय में काफी चर्चा की लेकिन पत्नी पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और वहां से कोर्ट के माध्यम से पति शहजाद से भरण-पोषण की मांग की। पति ने कोर्ट के आदेश पर 5000 रुपए महीना भरण-पोषण देना भी शुरू कर दिया.

पति को मिले पत्नी के शादीशुदा होने के दस्तावेज

वहीं पति ने जागरूकता दिखाते हुए पत्नी के सामान से पिछली शादी के दस्तावेज हाथ लगने के बाद पति पूरी जांच पड़ताल में लग गया और पति ने जांच में पाया कि उसकी पत्नी की पहले भी महाराष्ट्र के जलगांव में किसी अन्य व्यक्ति से शादी हो चुकी थी और वह अपने पिता के द्वारा इस पूरी घटना को पति से छुपा रही थी जिसको लेकर पति ने जिला न्यायालय की शरण लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केके कुनारे के माध्यम से कोर्ट में 2017 में ही एक केस लगाया, जिसके बाद लगातार सुनवाई के बाद सबूतों के आधार पर जिला न्यायालय ने पत्नी गुलजार और उसके पिता अनवर निवासी चंदन नगर पर पुरानी शादी छुपाकर नई शादी करने संबंधित धाराओं पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं

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