खरगोन। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन में गोगावां जनपद के घुघरियाखेड़ी में राजस्व विभाग सहित छह विभागों ने मिलकर बुधवार दोपहर में छापामार कार्रवाई की। ज्ञात हो कि घुघरियाखेड़ी (देवलगांव) में अवैध अनाज व अन्य गतिविधि की सूचना के आधार पर जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कारखाने में छापा मारकर साइड में लगे गोडाउन और सामने दुकान तथा अन्य गोडाउन पर कार्रवाई की गई।
इस दौरान संचालक से कागज मांगने पर नहीं दिखाए गए। कार्रवाई में मंडी विभाग द्वारा 2205 क्विंटल गेहं पाया गया, जिसका मूल्य 46 लाख 30 हजार रुपए, मक्का 464 क्विंटल, जिसका मूल्य 7,42400 रुपए, चना 184 क्विंटल जिसका मूल्य 846 हजार रुपए, डॉलर चना 75 क्विंटल, जिसका मूल्य 6 लाख रुपए था। संबंधित फर्म के विरुद्ध मंडी रिकॉर्ड मिलान कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कई कृषि दवाइयोें का भंडार
इस तरह कृषि विभाग द्वारा 1024 बैग सभी प्रकार के उर्वरक कीमत लगभग 10 लाख रुपए। पेस्टीसाइट 125 लीटर एक्सपायरी डेट का, जिसका मूल्य 4950 रुपए, बायो फर्टिलाईजर एवं अन्य कृषि दवाइयां परिसर में भंडारित कर विक्रय की जा रही थीं, जिसका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। परिसर में कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य दवाइयां भी पाई गई। समस्त उर्वरक एवं दवाइयों का क्रय-विक्रय बिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। संबंधित फर्म के विरुद्ध उर्वरक एवं दवाइयां अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे असत्यापित मिले
नाप तौल विभाग द्वारा की गई कार्रवाई अनुसार इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे असत्यापित बिना सील के उपयोग होते हुए पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24/33 के अंतर्गत केस दर्ज पंजीबद्ध किया गया। मेसर्स वैष्णवी फर्टीलाइजर देवलगढ़ पर निरीक्षण करने पर एक इलेक्ट्रानिक तौल कांटा असत्यापित उपयोग पाए जाने पर एवं अगरबत्ती के पैकेट तथा कीटनाशक दवाई के पैकेट पर एमआरपी पैकेजिंग डेट, अन्य पैकेजिंग डेट अंकित न होने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
गेहूं का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मनोज कुमार गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता (37) फर्म मनोज कुमार ओमप्रकाश ट्रेडर्स सोलाना रोड देवलगढ़ तहसील गौगावां जिला खरगोन मध्यप्रदेश की फर्म पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ गेहूं का नमूना जांच में लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। मौके पर विक्रेता द्वारा स्वीकार किया गया कि गेहूं महाराष्ट्र, नागपुर, औरंगाबाद एवं नासिक के प्रतिष्ठानों को विक्रय किया गया, जो कि गेहूं 1544 है, जो सुजाता गेहूं के नाम से उपरोक्त स्थानों पर विक्रय किया गया। विक्रेता द्वारा गेहूं अलग-अलग ब्रांडों में पैकेजिंग पर भंडारण, वितरण एवं विक्रय किया जा रहा था। विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बिजली विभाग ने मीटर की जांच की
बिजली विभाग द्वारा समस्त गोडाउन एवं दुकानों का निरीक्षण किया। इसमें मीटर चेक किया गया, जिसमें बिजली के यूनिटों एवं मीटर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ और बिजली चोरी का परीक्षण किया गया। समस्त दस्तावेजों की जांच कर विधिक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित तथ्यों व जानकारी के आधार पर विभिन्न अधिनियमों एवं धाराओं तथा अलग-अलग विभागों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ओएन सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्रवाई समाचार लिखे जाने तक जारी थी।