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PAN Card: दो पैन कार्ड रखना है अपराध, इस प्रक्रिया से करें दो में से एक सरेंडर

PAN Card: हर आदमी की जिंदगी के पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है। देश में ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत होती है और कई कार्य इसकी मदद से संपन्न होते हैं। पैन कार्ड व्यक्ति की पहचान का एक जरूरी कार्ड है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन और नकम टैक्स के लेन-देन में इसका उपयेग ज्यादा होता है, लेकिन पैन कार्ड सिर्फ एक ही होना चाहिए। यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो यह कानूनन अपराध है और इस वजह से मुश्किल में आ सकते हैं।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत यदि किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। ऐसे शख्स के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं। यदि गुम हो जाने या किसी अन्य परिस्थिति में आपने दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा।

ऐसे करें पैन कार्ड सरेंडर

  • पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन डेटा में बदलाव या सुधार’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस ऑप्शन से कॉमन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • इस फार्म को भरकर एनएसडीएल (NSDL) के कार्यालय में जमा कर दें।
  • इस फॉर्म के साथ में दूसरा पैन कार्ड वहीं जमा कर दें।
  • आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं

इस तरह से आपका दो में से एक पैन कार्ड सरेंडर हो जाएगा और भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत से बच जाएंगे।

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